









जयपुर Abhayindia.com उपनिवेशन मंत्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में अगले माह शिविर लगाकर नियमानुसार गैर खातेदारों को खातेदारी के अधिकार देने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं।
मोहम्मद ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि खातेदारी का अधिकार देना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके तहत पात्र प्रकरणों में खातेदारी दी जाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में खातेदारी के कुल प्रकरणों तथा निस्तारण योग्य प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
इससे पहले उपनिवेशन मंत्री ने विधायक धर्मेन्द्र कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा से सम्बन्धित तहसील पीलीबंगा में 226, तहसील रावतसर में 89 व तहसील हनुमानगढ़ में 6 गैर खातेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा से सम्बन्धित कुल 321 ऐसे गैर खातेदार हैं, जिनकी अन्तिम किश्त राजकोष में जमा हो चुकी है। उन्होंने ऐसे गैर खातेदारों की अन्तिम किश्त जमा करवाने की दिनांक व गैर खातेदार रहने के कारण सहित संख्यात्मक तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखी।
उपनिवेशन मंत्री ने कहा कि उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य शर्तें) 1955 की शर्त संख्या 9 के अनुसार आवंटन तिथि या आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा देने की तिथि जो भी बाद में हो के तीन वर्ष बाद समस्त राशि जमा होने तथा आवंटन शर्तों की पालना होने पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि खातेदारी अधिकार दिया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार पात्र प्रकरणों में खातेदारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।





