बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम 2022 की बजट घोषणा के उपरान्त स्कीम के अंतर्गत व्यवहारियों को 2021 की स्कीम की अपेक्षा अधिक छूट प्रदान की गई है।
इस स्कीम में घोषणा पत्रों से संबंधित मांगों के लिए व्यवहारी अंडरटेकिंग के साथ माल के आवागमन के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो टेक्स में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। जबकि यह प्रावधान पिछली एमनेस्टी स्कीम में नहीं था। इसी प्रकार इस स्कीम की कैटेगरी 2 में 50 प्रतिशत के स्थान पर ब्याज और शास्ति के साथ 60 प्रतिशत कर में छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार के सभी उपक्रमों एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संस्थापन के विरुद्ध परादेय मांग अथवा विवादित रकम प्रकरणों में कर, ब्याज व शास्ति से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही जिन मांगों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है उसमें शास्ति और ब्याज के साथ टेक्स में भी 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
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