








बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में कोरोना पॉजीटिव केस के बढते ग्राफ के बीच देर रात राहतभरी खबर आई है। जिस महिला की रविवार को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी, उसके परिजनों की कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही कुल 460 सैंपल की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ये रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली।
सीएमएचओ डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि रविवार को चौखूंटी रेल फाटक क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग महिला की कोरोना जांच पॉजीटिव आई थी। रिपोर्ट के बाद उसकी मौत हो गई है। इस पर उसके परिजनों के सैंपल जुटाए गए, जिनकी जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई।
आपको बता दें कि बीकानेर में अब तक कोरोना संक्रमण के 106 केस सामने आ चुके हैं। वहीं चार मरीजों की इससे मौत हो चुकी है।
बीकानेर में कोटगेट पुलिस थाना अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी
बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोटगेट पुलिस थाना अंतर्गत चौखूंटी पुलिया के नीचे गली नंबर 12 मकान शशि शर्मा से मकान सुरेन्द्र भाटी तक व मकान रामगोपाल धामू से मकान मोहब्बत पठान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( नगर) सुनीता चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ।निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।






