Sunday, November 17, 2024
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Lockdown के दौरान क्‍या खुला रहेगा, क्‍या रहेगा बंद, सरकार ने आज जारी की ये गाइड लाइन…

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन (Lockdown) के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत किराने की दुकानों और फल-सब्जी वालों को छूट दी गई है, लेकिन इनके दुकानें और ठेले खोलने और बंद करने का समय निर्धारित रहेगा। वहीं, धार्मिक जमावड़ों पर पूरे लॉकडाउन के दौरान रोक जारी रहेगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, ऑटो और कैब सर्विस भी अभी नहीं मिलेगी।

3 मई तक बंद ये सुविधाएं…

सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।

यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।

मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।

सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।

जिनको इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।

जिनको इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।

ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।

सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।

आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

मिलती रहेंगी ये सुविधाएं…

बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।

मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी।

पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी।

डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी।

आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी।

ये दुकानें खुली रह सकेंगी, लेकिन खुलने-बंद होने का समय निर्धारित होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

आवश्‍यक सामान उपलब्‍ध कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां।

आवश्‍यक सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें।

फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।

डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।

जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।

क्लिनिक खुल सकेंगे, मेडिकल सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी।

डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।

मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर।

फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।

वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री।

कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।

दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स।

एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।

सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

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