








बीकानेर abhayindia.com अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक में तीन अलग-अलग मेडिकल शॉप के लाइसेंस निलंबित किए हैं। निलंबन करने का कारण रजिस्टर फॉरमैट द्वारा औषधि का विक्रय नहीं करना, दुकान में विक्रय बिल रिकॉर्ड की उपलब्धता न होना और वैध औषधि अनुज्ञा पत्र ना होने के बाद भी औषधियों की बिक्री करना शामिल है।
सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा ने बताया कि एनपी मेडिकल स्टोर गजनेर रोड द्वारा औषधियों का रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं करने और विक्रय बिल रिकॉर्ड मांगने पर प्रस्तुत नहीं करने पर 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल 16 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया। मुटनेजा द्वारा जारी एक अन्य आदेश में लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर पलाना तहसील बीकानेर के दुकान मालिक द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवा का वितरण करना को गलत मानते हुए 16 मार्च से 22 मार्च तक कुल 7 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया।
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इस दौरान सात दिवस पर दुकान नहीं खोली जाएगी। सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि सादुल कॉलोनी स्थित जाजड़ा ड्रग एजेंसी का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकानदार द्वारा बिना वैध औषधि अनुज्ञा पत्र के संचालित फर्म मैसेज गुरु कृष्णा मेडिकल स्टोर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर को इनवॉइस के जरिए दवा भेजी गई। जबकि दवा बेचने से पूर्व दुकानदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि औषधि क्रेता फर्म के पास वैध औषधि अनुज्ञा पत्र है ऐसे में सहायक औषधि नियंत्रक ने 11 व 12 मार्च दो दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।
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