बीकानेर abhayindia.com सरफैसी एक्ट 2002 के अधीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ओर से प्राधिकृत अधिकारी राम सिंह रेगर एवं वसूली टीम ने बीकानेर के एनपीए खातों में बंधक रखी गई तीन अलग-अलग संपत्तियों का भौतिक कब्जा लिया गया।
इस दौरान एक जगत पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वसूली टीम ने मैसर्स अब्दुल सत्तार कंस्ट्रक्शन कंपनी में रखी गई आवासीय संपत्ति 10/ 41 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर की तथा मैसर्स मौजदीन में रखी आवासीय संपत्ति जो कि नत्थूसर गेट के बाहर संसोलाव तालाब रोड बीकानेर में स्थित है, इन दोनों का भौतिक कब्जा लिया गया।
एक अन्य आवास ऋण खाता कालूराम पुत्र भीयाराम मे रखी संपत्ति जो कि हरिजन बस्ती नत्थूसर गेट के बाहर बीकानेर का भी भौतिक कब्जा लिया गया। ऋणी कालूराम ने बिना पुलिस जाब्ते के शांतिपूर्वक भौतिक कब्जा बैंक अधिकारियों को दिया गया जिससे ऋणी के पुलिस जाब्ते के शुल्क बच गए। कार्रवाई के दौरान ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ओर से प्राधिकृत अधिकारी राम सिंह रेगर, एच. एस. चावला व वसूली टीम मौजूद थी।
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