जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने, पर्यावरण संरक्षण और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की शासन सचिव शैलजा देवल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के सभी 6 जिलों के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के इन नए आदेशों के तहत राजस्थान के एनसीआर जिलों में पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पटाखे चलाने के लिए केवल निश्चित समय सीमा (टाइमिंग) तय की गई है।
इन 6 जिलों में विशेष गाइडलाइंस तत्काल प्रभाव से लागू
अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़
पटाखे चलाने की टाइमिंग और छूट का शेड्यूल
6 नवंबर 2026 तक : पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
7 और 8 नवंबर 2026 (दीपावली छूट का समय) : केवल 2 दिनों के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
सुबह की समय सीमा : प्रातः 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक (केवल 1 घंटा)
रात की समय सीमा : रात्रि 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक (केवल 2 घंटे)
9 नवंबर 2026 से आगे : 2 दिवसीय छूट खत्म होते ही पटाखों पर पुनः पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा।
इन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध
आमजन और मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और सभी शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल-कॉलेज) के आसपास के क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इन सभी संवेदनशील संस्थानों की 300 मीटर की परिधि (दायरे) के भीतर किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने की सख्त मनाही होगी। QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी और लड़ियों पर बैन रहेगा।



















