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हाईकोर्ट ने देशनोक पालिका के टिंडल का निलंबन रोका, अधिशासी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल

बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट ने देशनोक नगर पालिका के टिंडल (लीडिंग फायरमैन) सुरेंद्र सिंह का निलंबन आदेश रोकते हुए तत्काल बहाली के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की अदालत ने तीन नवंबर को यह अंतरिम राहत दी।

अधिवक्ता परमेंद्र बोहरा ने पैरवी में तर्क दिया कि 23 सितंबर को निलंबित किए गए सुरेंद्र सिंह के नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अधिकारी नहीं हैं। 26 जून 2019 को पालिका बोर्ड की साधारण सभा में उन्हें टिंडल पद पर पदोन्नति दी गई थी। निलंबन में सक्षम प्राधिकारी और आवश्यक प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए। अदालत ने
स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव, आयुक्त एवं सचिव तथा अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

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