Tuesday, April 22, 2025
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बीकानेर में जमीन विवाद : आबादी बस गई, अब हो रही सीमाज्ञान की तैयारी! जानें- क्‍या है मामला

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बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में जमीनों को लेकर विवाद थम नहीं रहे। इस बीच, खसरा नं. 18 एवं 187/20 ग्राम नत्थुसर पटवार हल्का करमीसर क्षेत्र के सीमाज्ञान की तैयारी की जा रही है। इसके लिए तहसीलदार बीकानेर ने एक टीम का गठन किया है। इस टीम में नायब तहसीलदार बीकानेर भवानी शंकर रैगर, भू निरीक्षक संजय कुमार गौड, पटवारी करमीसर संदीप कुमार पुरोहित, पटवारी बीकानेर दीपक बिहाणी के अलावा यूआईटी और भू प्रबंध अधिकारी के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। टीम को 14 अगस्‍त को मौके का सीमाज्ञान करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लोकायुक्‍त के निर्देश पर प्रशासन की ओर से सीमाज्ञान कराया जा रहा है। इधर, दूसरे पक्ष के लोगों ने भी लोकायुक्‍त और प्रशासन को पत्र भेजकर सीमाज्ञान का विरोध किया है।

पत्र में बताया गया है कि जिस क्षेत्र का सीमाज्ञान कराया जा रहा है वहां पर सघन आबादी बस चुकी है। लोगों ने यूआईटी से पट्टे भी जारी करवा लिए है। पत्र में बताया गया है कि हनुमानराम जाट ने कूटरचित दस्तावेजों से खसरा नं. 18 एंव 187/20 की सीमाज्ञान करवाने का आवेदन किया है। इस आवेदन पर 14.08.2024 को सीमाज्ञान की कार्यवाही से पहले हनुमानाराम के कागजात मंगवाकर दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए।

पत्र में बताया गया है कि हनुमानराम व अन्‍य पर कूटरचित दस्तावेजों एव धोखाधडी सम्बधित 4 एफआईआर दर्ज है। वहीं, खसरा नं. 18 एंव 187 / 20 ग्राम नत्थुसर पटवार हल्का करमीसर तहसील बीकानेर में पूरी तरह से लगभग 158 आवासीय मकाने बने हुए है। इसके अलावा खसरा नं. 18 तो नगर विकास न्यास के नाम से नामान्तरण भी है फिर भी हनुमानाराम व अन्‍य भूमाफिया यहां विवाद उत्‍पन्‍न कर रहे हैं।

पत्र में यह भी बताया गया है कि सिविल न्यायालय प्रकरण नंबर 19/2022 दिनांक 05.02.2022 ने भी कूटरचित दस्तावेजों के कारण हनुमानाराम इत्यादि का सीमाज्ञान आवेदन निरस्त कर दिया था। हनुमानाराम इत्यादी ने हरजी राम पुत्र गंगाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र हरिराम पुत्र ठाकरराम के नाम से जारी करवाया जिसकी शिकायत होने पर नगर निगम आयुक्त द्वारा निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया एवं बाद में दिनांक 25.03.2022 को निरस्त भी कर दिया गया। इस संबंध में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 बीकानेर द्वारा दिनांक 05.05.2023 को निरस्तीकरण को चैलेंज करने के आवेदन का अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

पत्र में बताया गया है कि कार्यालय नगर विकास न्सास, बीकानेर द्वारा 11.09.2023 से सात दिवस में हनुमानाराम को सबूत देने को कहा गया था परन्तु हनुमानाराम द्वारा कोई भी सबूत नहीं प्रस्तुत किये जिसके कारण हनुमानाराम की आपत्ति निरस्त कर दी गई।

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