








बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदर थाना क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वॉड की ओर से प्रभावी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के तहत वाहन पर चुनाव प्रचार सामग्री व लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, राकेश स्वामी निवासी मुरलीधर व्यास नगर हाल बीकानेर पूर्व विधानसभा उडन दस्ता संख्यां 1 के प्रभारी ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर द्वारा विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व हेतु गठित फलाईंग स्क्वॉड संख्या 01 का प्रभारी अधिकारी हूं। आज विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मुझे सूचना मिली कि गांधी पार्क, सर्किट हाउस के सामने, बीकानेर में कांग्रेस पार्टी के नेता रामनिवास कूकणा के द्वारा रैली के आयोजन के लिए बैठक की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही मैं अपनी टीम के साथ उक्त स्थल पर पहुंचा तो पाया कि एक गाडी जिसकी विंड स्क्रीन पर रामनिवास कूकणा अंकित था तथा पीछे एवं दांये- बांये दोनों तरफ पार्टी विशेष के प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर/होर्डिंग लगे हुये थे एवं गाडी के उपर लाउड स्पीकर लगा हुआ था। लगे हुये पोस्टर/बैनर पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नहीं था।
कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी बीकानेर पूर्व से जानकारी लेने पर पता चला कि प्रस्तावित रैली बाबत, लाउड स्पीकर की अनुमति बाबत किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए बंधित व्यक्ति ने बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के वाहन पर लाउड स्पीकर उपयोग, वाहन पर अवैध रुप से पोस्टर/होर्डिंग लगाने एवं लगाये गये पोस्टर/होर्डिंग पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नहीं होने के कारण जुर्म धारा 127 A R.P.Act 1951, 188 भादस व 198 MV Act का घटित होना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान महेन्द्र सिंह उनि के सुपुर्द किया गया।





