जयपुर/बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। स्कूल स्तरीय फीस कमेटी नहीं बनाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। विभाग ने फीस एक्ट का पालन नहीं करने पर प्रदेश की सात हजार निजी स्कूलों को नोटिस थमा दिया है। नोटिस में उन्हें एक अवसर देते हुए कहा गया है कि या तो वे सात दिन में स्कूल स्तरीय फीस कमेटी बनाकर कानून का पालन कर लें, नहीं तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
नोटिस में कहा गया है कि विभाग की एनओसी के बाद ही उन्हें सीबीएसई या अन्य बोर्ड की संबद्धता प्राप्त होती है। इसलिए वे राज्य सरकार के नियम और अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के नियम 07 के तहत मान्यता समाप्त और एनओसी को निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है।
सूत्रों की मानें तो शिक्षा विभाग का पता चला है कि प्रदेश के सात हजार से अधिक निजी स्कूलों में अभी तक फीस कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जबकि कमेटी का गठन छह महीने पहले ही किया जाना चाहिए था।
गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधन ने फीस एक्ट का पालन नहीं करके डीईओ को ही फीस एक्ट का पाठ पढ़ा दिया था। इससे गुस्साए शिक्षा निदेशक ने पहले तो विद्याश्रम स्कूल को नियमों का पाठ पढ़ाते हुए 26 अप्रैल को बीकानेर तलब कर लिया। साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस दिया जाए जिसने अब तक स्कूल स्तरीय फीस कमेटी नहीं बनाई है।