बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की अधिसूचना जारी होने के महज कुछ घंटों के बाद ही एएमजेएम नंबर-एक के न्यायाधीश की ओर से बीडीए को कुर्की करने का नोटिस चस्पा किया गया है। मामले के अनुसार सुजानदेसर रोड स्थित सूरज विहार कॉलोनी में पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने पर नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्तंभ के पास स्थित कार्यालय के साथ ही कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क किया गया है।
सूरज विहार कॉलोनी के कैलाश भार्गव व अन्य व्यक्तियों ने जिला कलक्टर, जलदाय विभाग, नगर विकास न्यास तथा कॉलोनाइजर ललित व्यास के विरुद्ध जनहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, स्थाई लोक अदालत से निवेदन किया कि कॉलोनी के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है. जिसके लिए उनकों बाजार से पानी खरीदना पड़ता है जबकि समुचित पीने का पानी उपलब्ध कराने का उत्तरदायी प्रतिपक्षी विभाग एवं कॉलोनाइजर है।
प्रार्थीगण की तर्क से अधिवक्ता बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने बहस करते हुए बताया कि अप्रार्थीगण को पानी नहीं आने की शिकायत करने पर, वे सभी इसके लिए एक-दूसरे को दोषी बता रहे है। तब स्थाई लोक अदालत द्वारा को आदेश दिया कि नगर विकास न्यास, जलदाय विभाग एवं कॉलोनाइजर ललित व्यास कॉलानी निवासियों के पानी की टंकी का निर्माण कर, इस कॉलोनी के क्षेत्र में पानी लाईन बिछाने का कार्य तीन माह में करें। अदालत द्वारा तीन माह की दी गई अवधि में पानी की टंकी का निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य नहीं करने पर कैलाश भार्गव व अन्य द्वारा आदेश पालना के लिए अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय के साथ कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क करने के आदेश दिए। उसके आधार पर न्यायालय के सेल अमीन नवनीत जोशी द्वारा नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय साथ ही कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क किया गया।