Tuesday, April 22, 2025
Hometrendingराजस्‍थान के दो जिलों में धारा 144 लागू, अतिरिक्‍त जाप्‍ता भी मांगा...

राजस्‍थान के दो जिलों में धारा 144 लागू, अतिरिक्‍त जाप्‍ता भी मांगा…

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए दो जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। भरतपुर और करौली जिला कलक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। करौली में आगामी 4 नवंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। वहीं, भरतपुर कलक्टर ने अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू की है। इस बीच, त्यौहार पर असामाजिक तत्वों द्वारा जिले में सामाजिक सौहार्द व समरसता को बिगाडऩे का प्रयास किए जाने की आशंका बताते हुए अतिरिक्त जाप्ता भी मांगा गया है।
करौली जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी दिवसों में अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के त्योहार आने हैं। त्योहार पर असामाजिक तत्वों द्वारा जिले में सामाजिक सौहार्द व समरसता को बिगाड़े जाने की आशंका है। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से धारा 144 लागू कर विभिन्न प्रतिबन्ध लागू किए हैं, जो 4 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही एसपी से संदिग्ध क्षेत्रों में अतिरिक्त जाप्ता लगाने और गश्त तेज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, भरतपुर में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने नवरात्रा स्थापना के त्यौहार के अवसर पर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 29 अगस्त से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।
Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular