Wednesday, May 27, 2026
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राजस्‍थान : युवाओं, शहीदों के आश्रितों और गौवंश को लेकर लिए अहम निर्णय

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश की गहलोत सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियों और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में बड़ी राहत दी है। ये निर्णय गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद् की शनिवार को हुई बैठक में किये गये हैं। साथ ही ‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022’ का अनुमोदन कर दिया गया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे. बैठक में उद्यमियों को भी राहत देते हुये उनके पक्ष में बड़ा निर्णय किया गया है। वहीं, राजस्थान के गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी पर भी गंभीरता से चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिये अहम निर्णय लिये गये हैं।

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर सरकारी नियुक्तियों के रास्ते खोले गए हैं। वहीं, पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 के 4000 पदों की भर्ती होगी. इसके नियमों में शिथिलता देकर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी गई है। सरकार के इन फैसलों से बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा होगा।

खाचरियवास और भूपेश ने बताया कि अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र-पुत्री, दत्तक पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, दत्तक पौत्र-पौत्री के साथ-साथ नवासा, दत्तक नवासा-नवासी और शहीद के अविवाहित होने पर उसके भाई या बहन, भाई के पुत्र-पुत्री, बहन के पुत्र-पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।

सरकार ने शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। इसके लिये राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नियुक्ति नियम-2018 को निरस्त कर नये नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम- 2022 को स्वीकृति दी गई है। इससे शहीद परिवारों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसंतुष्टि के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। सरकार ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022 का अनुमोदन कर दिया है। इससे परपंरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत हस्तशिल्पियों सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा।

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