







बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं मे ऋण देने के लिए 30 नवम्बर तक आमंत्रित किए गए हैं।
ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अपनी स्वंय की आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वंय या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना के लिए 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना के लिए 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट,इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन के लिए 10 लाख, शिक्षा ऋण (कोर्स अनुसार) के लिए 10 लाख,
ईलेक्ट्रिक बैटरी चालक रिक्शा के लिए 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली के लिए 7 लाख, 2 लाख तक की योजना के लिए 2 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) के लिए 5 लाख एवं बकरी पालन के लिए 0.20 लाख के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इन योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60 हजार 120 रूपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 रूपए से तक 10 हजार रूपए का अनुदान देय है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत आदिवासी महिला समृद्धि सशक्तिकरण योजना के लिए 1 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना के लिए 0.50 लाख, लघु व्यवसाय नई योजना 2 लाख, डेयरी योजना 2 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा के लिए 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली के लिए 7 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी
वाहन के लिए 10 लाख एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) के लिए 5 लाख के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उक्त योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60 हजार 120 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 रुपए तक 10 हजार अनुदान देय है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त…
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के तहत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना के लिए 0.80 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) के लिए ऋण 0.80 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना के लिए 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) के लिए ऋाण 0.60 लाख, लघु ऋण व्यक्तिगत योजना के लिए 0.60 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 तक छोटे
व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना के लिए 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) के लिए ऋण 1 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) के लिए ऋण 0.80 लाख, लघु ऋण व्यक्तिगत योजना के लिए 0.80 लाख के ऋाण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण के लिए दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना में 50 हजार रुपए अनुदान देय है।



