







जयपुर abhayindia.com जयपुर हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग-2019 के मामले में गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार फिर से फ्रेश मॉपअप राउंड कराए। हाईकोर्ट ने कशिश मित्तल और अन्य की याचिका पर यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 16 अगस्त को फ्रेश मॉपअप कराने पर रोक लगाई थी। इसके चलते एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई थी।
हाईकोर्ट ने अब स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन का मौका देते हुए राज्य सरकार को फ्रेश मॉपअप कराने के निर्देश दिए हैं। इससे सेकैंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में शामिल हो सकेंगे। परिवादी कशिश मित्तल, प्रद्युम्न मंडिया और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तनवीर अहमद और बीबीएल शर्मा ने पैरवी की।

याचिका दायर करने वाले छात्रों का तर्क था कि राज्य सरकार की ओर से इस बार काउंसलिंग बोर्ड ने जो काउंसलिंग आयोजित की है वह दोषपूर्ण है। इसके चलते कम नंबर पाने वाले छात्रों को अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मैनेजमेंट सीटों पर ऊंची फीस के साथ दाखिला मिला था।


कोर्ट के फैसले के बाद अब केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने सेकैंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकैंड राउंड में जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो गए थे, वे इसमें अपना अपग्रेडेशन करवा सकेंगे। अब मॉपअप राउंड में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को रोस्टर प्रणाली का लाभ मिलेगा। सरकार को 31 अगस्त तक मॉपअप राउंड करवाना होगा।
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