Sunday, December 22, 2024
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बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाई

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नई दिल्ली। देश में अब 31 मार्च तक बिना आधार के बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए सबूत देना होगा कि आप आधार के लिए आवेदन कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार मामले में इंटेरिम ऑर्डर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें सभी वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आधार की वैलिडिटी पर बेंच 17 जनवरी से सुनवाई करेगी।
मिली जानकारी के अनुसार जिनके पास आधार नहीं हैं वे 31 मार्च तक नया अकाउंट बगैर आधार के खोल सकेंगे। हालांकि, उन्हें यह प्रूफ देना होगा कि वे आधार बनवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

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