बीकानेर abhayindia.com प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अब प्राचार्य सहित शिक्षक मोबाइल फोन लेकर जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना करनी होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर गाइड लाइन जारी की है।
निदेशक डिडेल के उक्त आदेशों के अनुसार, क्लास में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। हालांकि स्कूलों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन के नियंत्रित उपयोग की छूट मिल सकेगी। आदेश के अनुसार, स्कूलों में बच्चे मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। प्रार्थना सभा, बालसभा, पैरेट्स मीटिंग और कक्षा-कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थना सभा से पहले प्रिंसिपल कक्षा या स्टाफ कक्ष में मोबाइल फोन जमा कराना होगा। छात्र-छात्राओं के सामने मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर प्राचार्य कक्ष व स्टाफ कक्ष में मोबाइल का नियंत्रित उपयोग किया जा सकेगा।
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