Saturday, May 4, 2024
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राजस्‍थान में लॉकडाउन 4 के लिए गाइड लाइन जारी…

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जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान में लॉकडाउन 4 के लिए गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार, प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया है।

एसीएस होम राजीव स्वरूप ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। कामकाजी लोग दूसरे जिले में काम के लिए जा सकेंगे। किसी भी स्थान पर पांच लोग से ज्यादा इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे।

लॉक डाउन 4 की गाइड लाइन की खास बातें…

जिम, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे

सभी तरह के समारोहों पर रोक रहेगी

सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, केवल खिलाड़ी और कोच, स्टाफ को ही अनुमति

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में कैंटीन नहीं खुलेंगी

रेस्टोरेंट्स, खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी

पान, गुटखे और तम्बाकू उत्पादों पर रोक जारी रहेगी

ऑरेंज ज़ोन में ऑटो, बस शर्तों के साथ चलेंगे

ग्रीन जोन में भी ऑटो, बस सेवा होंगी शुरू

ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे

कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक रहेगी

केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी

शादी समारोह से पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति

50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय

जोनवार ये रहेगी व्‍यवस्‍था…

रेड जोन : आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ आ सकता है।

ऑरेंज जोन : सभी ऑफिस में दो-तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति रहेगी।

ग्रीन जोन : सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्ते हैं वो लागू रहेंगी।

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