Saturday, April 25, 2026
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राजस्‍थान में राइट-टू-हेल्थ कानून को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, समिति गठित

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जयपुर Abhayindia.com विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी।

सिंह ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी. रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डा. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है। निदेशक जनस्वास्थ्य उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

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