








बीकानेर abhayindia.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने शनिवार को थाना पुलिस कोटगेट क्षेत्र अन्तर्गत भगवान पुरा बस्ती क्षेत्र में मकान कानाराम प्रजापत से मकान मुख्त्यार अली तक की पीपल गट्टे के पास के क्षेत्र में और थाना नयाशहर क्षेत्र की सर्वोदय बस्ती नृसिंह तालाब के क्षेत्र में उत्तर दिशा में हाजी मोईनुदीन तक, पूर्व दिशा में मकान पूनम सुथार तक, पश्चिम दिशा में मकान मूलंचद तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
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धारा 144 की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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