Monday, December 23, 2024
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Bikaner Lockdown : दुकानें खुलने की खबरों को लेकर दिनभर मची रही हलचल, इनको मिली…

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बीकानेर abhayindia.com कोरोना आपदा में लॉकडाउन के चलते बीकानेर में तीन मई तक फिलहाल किसी प्रकार की राहत मिलनी मुश्किल ही नजर आ रही है। शहर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरकरार रहेगी। जिला प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन में दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की छूट को लेकर राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल कोई एडवाइजरी नहीं आई है।

एडवाइजरी के बाद ही प्रशासन बीकानेर में कर्फ्यू और लॉकडाउन में राहत देने का फैसला हो सकेगा। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसी के अनुसार दूध, सब्जी और किराना दुकानें चालूं रहेंगी। इसके अतिरिक्त कोई छूट नही दी जाएगी।

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जानकारी में रहे कि शनिवार को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ग्रीन क्षेत्रों में ही दुकानें खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों के अनुरूप निर्णय लेने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जहां कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट हैं, वहां किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

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जबकि ग्रीन जोन में जहां कोरोना का संक्रमण नहीं हैं, वहां शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। इसके लिए दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइनों का पालन करना होगा। इस बीच लॉकडाउन में राहत की खबर मिलने के बाद बीकानेर शहर के कई दुकानदार अपनी दुकानें प्रतिष्ठान खोलने के लिये पहुंच गये, जिन्हें पुलिस वालों ने वापस खदेड़ दिया।

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जानकारी में रहे कि बीकानेर मेडिकल, किराने की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं, इतना ही कफ्र्यू ग्रस्त इलाकों में तो मेडिकल और किराना की दुकानें भी पिछले तीन सप्ताह से बंद है। बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। पुलिस प्रशासन सख्ती से कफ्र्यू और लाकडाउन का पालन करवा रहा है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बीकानेर फिलहाल रेड जोन है, इसलिए किन क्षेत्रों की दुकानें खुलेंगी राज्य सरकार की तरफ अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

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गृह मंत्रालय के यह हैं निर्देश : गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट दी है। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके लिए दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति के मुताबिक निर्णय लेने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जिन शहरों में कंटेनमेंट जोन या हॉट स्पॉट हैं, वहां दुकानें नहीं खोली जा सकती है।

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