बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। लोकसभा चुनावों में बीकानेर ससंदीय सीट के लिए नामाकंन दाखिले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं शांति और कानून व्यवस्था के लिये पुलिस ने भी पुख्ता बंदोश्त कर लिए है। भीड़ को नियंत्रण के लिये कलक्ट्री में बुधवार सुबह से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। भीड़ पर निगरानी के लिये ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर में पांचवें चरण में छह मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक अभ्यर्थी अपना नामांकन १० अप्रैल से 18 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। गौतम ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 20 अप्रैल को की जाएगी। अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक अपना नाम वापिस ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
न हो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रचार की विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथ उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पेम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन प पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जाए। सत्यापन के बाद मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशित के बाद मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा 144 लागू रहेगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मतगणना दिवस तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एमसीएमसी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार–प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यत: अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 5 तथा 6 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई–पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर स बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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