बीकानेर abhayindia.com जिले में कंटेनमेंट जोन में आने वाले धर्म स्थलों को 7 सितंबर से नहीं खोला जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में जहां कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में स्थित मंदिर सहित अन्य समस्त प्रकार के धर्मस्थल खोलने की अनुमति नहीं है।
मेहता ने बताया कि कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर पाबंदी रहेगी। ऐसे धर्मस्थल जो कंटेनमेंट जोन के दायरे में आते हैं , खोलने के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
फर्जी तरमीम से जमीन पर कब्जा करने का आरोप, कार्रवाई की मांग
बीकानेर Abhayindia.com शहर के नजदीक ग्राम चकगर्बी में गलत खातेदारी और फर्जी तरमीम के जरिये खातेदारों और सरकारी जमीन पर कब्जा का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने जांच कराने की मांग उठाई है।
चुंगी चौकी गजनेर रोड़ निवासी शिव कुमार प्रजापत ने इस संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन भेजा है। इसके माध्यम से अवगत कराया है कि चकगर्बी के खसरा नंबर 1304/159 उप निवेशन नंबर 533 में पचास बीघा मघी देवी पत्नि शेराराम कुम्हार की खातेदारी जमीन है, लेकिन तहसील मुख्यालय के कार्मिकों ने उपनिवशेन खसरा नंबर 533 की जगह इंतकाल में दूसरे उपनिवेशन खसरा नंबर 612,613 और 614 दर्ज कर दिए, इससे मघीदेवी का कोई लेना देना नहीं और तीनों खसरें रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज थे।
इस खातेदारी के इंतकाल के तुरंत स्वीकृति के बाद जमीन तत्कालीन हल्का पटवारी ने किसी और को विक्रय की हुई है,जिसका रिकॉर्ड भी इंतकाल में दर्ज है। इस इंतकाल में एक ओर हवाई उपनिवेशन खसरा नंबर 600 जोड़ दिया गया है,जो अराजीराज है। शिव कुमार ने उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है।