Friday, November 1, 2024
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बीकानेर : घटिया टाईल्स बेचने के मामले में उपभोक्ता मंच का आया बड़ा फैसला…

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बीकानेर abhayindia.com जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, बीकानेर के द्वारा एक प्रकरण में परिवादी हरीश मदान को प्रतिपक्षी मैसर्स गुप्ता सेल्स कॉरपोरेशन, 63, सार्दुलगंज, बीकानेर से उसके द्वारा खरीद की गई टाईल्स एवं टाईल एडेसिव पेटे 5,00,000/- रुपये एवं पुन: टाईल्स लगवाने में हुए व्यय आदि में मजदूरी पेटे परिवादी को 5,00,000/- रुपये तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा पेटे 1,00,000/- तथा परिवाद पेटे 10,000/- रुपये मय ९ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित लौटाने के आदेश प्रदान किए है।

परिवादी हरीश मदान ने उपभोक्ता मंच के समक्ष मै. गुप्ता सेल्स कॉरपोरेशन सादुलगंज, बीकानेर के विरूद्ध परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसने अपने मकान को रिनोवेट करवाना था जिसमें उसे पूरे, मकान में नई टाईल्स लगवानी थी, परिवादी ने प्रतिपक्षी से संपर्क किया तो प्रतिपक्षी ने उच्च कोटि की तकनीक से बनी प्रिमियम टाईल्स दिखाई और यह कहा कि उक्त टाईल्स में 15 से 20 वर्षो तक कोई स्क्रेच बेंड व कलर वेरिएशन नहीं आएगा और दीवार पर लगने वाली टाईल्स को एडेसिव सीमेन्ट से लगाने पर कभी भी दीवान से टाईले नहीं उखड़ेगी।

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परिवादी ने प्रीमियम टाइल्ल को एवं अन्य टाईलस को प्रतिपक्षी से खरीद कर अपने मकान में लगाई। उक्त टाईले लगने के बाद परिवादी द्वारा इस्तेमाल में लेने पर उसे ज्ञात हुआ कि टाईले प्रीमियम क्वालिटी की नहीं होकर घटिया टाईले प्रतिपक्षी ने भेजी है तथा टाईलों में कलर वेरिएशन होने लगे और टाईल्स में स्क्रेच भी पडऩे लग गए। परिवादी द्वारा मै. गुप्ता सेल्स कॉरपोरेशन को इस बाबत शिकायत की तो उक्त शिकायत को अनसुना कर दिया।

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परिवादी ने द्वारा मंच के समक्ष परिवाद पेश करने के बाद प्रतिपक्षी ने तमाम तथ्यों से इन्कारी करने पर न्यायालय द्वारामौका कमीशनर नियुक्त कर टाईलों की स्थिति बाबत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कमीशनर की रिपेार्ट देखने के पश्चात एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह माना कि गुप्ता सेल्स कॉरपोरेशन के द्वारा घटिया स्तर की सामग्री को विक्रय किया है तथा टाईल्स एडेसिव की क्वालिटी भी घटिया स्तर की होने के कारण परिवादी द्वारा व्यय की गई राशि एवं पुन: टाईल्स लगाने में जो खर्चा लगा तथ मानसिक क्षति हुई, उसका हर्जाना एवं परिवाद खर्च दिलाया जाना उचित समझते हुए प्रतिपक्षी को 11,10,000/- रुपये दिये जाने के आदेश दिये।

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