Monday, May 20, 2024
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बीकानेर : धार्मिक आयोजनों पर रोक, गृह विभाग की गाइड लाइन जारी, त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश-5.0…

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बीकानेर Abhayindia.com कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई है।  गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार सभी तरह के धार्मिक आयोजनों (जुलूस, मेला, शोभायात्रा व अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम) पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। वहीं 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है।

गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी। किसी भी सार्वजनिक व धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए आयोजन की अनुमति नहीं होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेलों का आयोजन भी इस बार नहीं होगा। इसी तरह अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों में आमजन से प्रोटोकॉल की पालना में घर में रहकर ही पूजा-पाठ, इबादत करने की अपील की गई है।

स्विमिंग पूल बंद रहेंगे

गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रखने का प्रावधान किया है। अभी स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।

पार्कों का यह रहेगा समय…

पब्लिक पार्क, सार्वजनिक पार्क सुबह 5 से और शाम 4 बजे से खोलने की अनुमति है। इनमें भी जिन लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली है, वह शाम को 4 से 8 बजे भी पार्क जा सकेंगे। बिना वैक्सीन लगे लोगों को पार्क में घूमने की अनुमति नहीं होगी।

करनी होगी सख्ती…

सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त की ओर से नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है, जिला प्रशासन की ओर से इंसीडेन्ट कमाण्डर्स, संयुक्त प्रवर्तन दल, वार्ड कमेटी, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप की ओर से सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित कराई जाएगी।

इसी तरह वार्ड, गांव, शहर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड-भाड़ के क्षेत्रों में एनसीसी, एनएसएस आदि का सहयोग लेकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरुक किया जाएगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के तहत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो, इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

बीकानेर : पेन्टर यूनियन का गठन, अकबर अली जिलाध्यक्ष मनोनीत

बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण असंगठित मजदूर यूनियन की ओर से बीकानेर पेंटर यूनियन का गठन किया गया। मुक्ता प्रसाद रोड़ पर स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों व श्रमिकों के हितों के लिए संगठन सदैव तत्पर है। श्रमिकों के हकों, उनकी समस्यओं के समाधान लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। कार्यक्रम में असंगठित मजदूर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष शबनम बानो प्रदेश एवं महामंत्री नवीन आचार्य के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यूनियन के सदस्यों का चुनाव कराया गया।

इसमें अकबर अली को जिला अध्यक्ष,सिराजुद्दीन को महामंत्री,वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल सेवक, उपाध्यक्ष असलम उस्ता, जमील अहमद ,ओंमकार, मोहम्मद हुसैन डार ,संयोजक वीरेंद्र पासवान, संगठन मंत्री मोहम्मद अजहरूद्दीन, विधि सलाहकार सरोज खान, सलाहकार तस्लीम अहमद पदाधिकारियों के सहित सदस्य भी मनोनीत किए गए। इस मौके पर असंगठित मजदूर यूनियन के सलीम मोहम्मद अशोक कच्छावा, मुमताज शेख़, मोहम्मद नूर आदि मौजूद रहे।

बीकानेर Abhayindia.com नयाशहर हेडवक्र्स पर अमृत परियोजना के तहत रविवार को संधारण कार्य होगा। इसके चलते 18 जुलाई को सुबह 08:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल के अनुसार इस दौरान नयाशहर जोन के चोखूंटी की द्वितीय सप्लाई, जस्सूसर गेट अंदर और बाहर का क्षेत्र, प्रताप बस्ती पास, बंगला नगर सप्लाई-बीएसटीसी के पीछे माखन भोग डूडी पेट्रोल पंप के पीछे, वहीं लक्ष्मीनाथ जोन के लुहारों का मोहल्ला, गोपेश्वर बस्ती, खेतेशवर बस्ती, चौधरी कॉलोनी, हंसा गेस्ट हाउस, नोखा रोड ,रोड न. 5, सिंगिया चौक,छबीली घाटी , लालगुफा, आचार्य चौक,
नथूसर जोन के बारहगुवाड़ सप्लाई, बेणीसर बारी के अंदर एवं बाहर, हरिजन बस्ती, फरसोलाई, भट्ठड़ों का चौक दफ्तरी चौक, जनता प्याऊ सप्लाई, पीर तलाई, भटोलाई, भाटों का बास, ओडों का बास आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।

शिक्षा : भारी पड़ा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराना, परियोजना निदेशक ने 291 स्कूल को भेजे कारण बताओ नोटिस

बीकानेर Abhayindia.com शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले विद्यालयों को भारी पड़ा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक एमआर बागडिय़ा ने प्रदेश के ऐसे 291 सरकारी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

इसमें बताया गया है कि दैनिक ऑनलाईन उपस्थिति मॉड्यूल की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला है कि प्रदेश के इतने विद्यालयों ने 1 से 13 जुलाई तक एक बार भी दिन की ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, जो कि विभागीय अवहेलना और लापरवाही की श्रेणी में आती है। साथ ही पर्यवेक्षण में विफलता का भी द्योतक है। परियोजना निदेशक ने इस संबंध में 291स्कूल से औचित्यपूर्ण लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। उक्त स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट परियोजना निदेशक को भेजनी होगी।

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