जयपुर Abhayindia.com स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर बड़ी छूट दी है। विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई।
डीएलबी कुमारपाल गौतम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 तक का नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी। बकाया याज व जुर्माने में 100 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। वर्ष 2011-12 के पूर्व के प्रकरणों में एकमुश्त कर जमा कराने पर याज में छूट मिलेगी और जुर्माने में 100 फ़ीसदी छूट के साथ छूट मिलेगी। मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह राशि 31 मार्च 2025 तक जमा कराने पर छूट मिलेगी।