बीकानेर Abhayindia.com भारत माला सड़क परियोजना के लिए रासीसर बास पुरोहितान के किसानों से अवाप्त भूमि के 2018 में जारी अवार्ड में संशोधन करने के आदेश जिला कलक्टर एवं मध्यस्थ (भूमि अवाप्ति) बीकानेर भगवती प्रसाद कलाल ने दिए हैं।
जिला कलक्टर एवं मध्यस्थ (भूमि अवाप्ति) बीकानेर ने प्रार्थी किसानों के प्रकरणों को दर्ज कर सक्षम प्राधिकारी ( भूमि अवाप्ति) नोखा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण – इकाई हनुमानगढ़ सहित हितबद्ध पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किये थे। वादी के प्रार्थना पत्र ओर प्रतिवादियों के जवाब के गुणावगुण के आधार पर जिला कलेक्टर, बीकानेर ने प्रार्थी किसानों के मध्यस्थ प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विलेज रोड रिकॉर्ड के आधार पर अवार्ड में संशोधन करने के आदेश पांच अप्रेल 2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) नोखा को दिए हैं।
आपको बता दें कि भारत माला सड़क परियोजना में राजस्व गांव रासीसर बास पुरोहितान (नोखा) { 2012 से देशनोक शहरी क्षेत्र के अंतर्गद् आता है} के किसानों को भूमि– अवाप्ति मुआवजा निर्धारण में पात्र किसानों को विलेज रोड के लाभ से वंचित कर दिया गया। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) नोखा के मुआवजे से असंतुष्ट किसानों ने प्रार्थना–पत्र जिला बीकानेर के समक्ष पेश किया। पीड़ित किसानों की ओर से मध्यस्थ न्यायालय में पैरवी एडवोकेट राजेंद्र कुमार नायक ने की।