जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिला कलेक्टर को अवैध खनन, परिवहन व अतिक्रमण को सख्ती से रोकने व कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।
इसी के संदर्भ में मंगलवार को ब्यावर जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत के आदेश पर रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।
खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नापचोप किया। गणना करने पर कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ जिसकी पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है। इसके अनुसार, खनिज विभाग द्वारा 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार की राशि का जुर्माना लगाया गया। जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया।
जिला कलेक्टर को पूर्व में उक्त फर्म के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच व सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने व शिकायत सही होने पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
इसी के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर, तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग व खनिज एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर मौके पर पहुंचे। जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले। जांच करने पर माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया ।खनिज विभाग के अनुसार खसरा नंबर 84 में ML 39/02 में क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है।
मौके पर खनिज विभाग द्वारा उक्त लीज के दो सीमा चिन्ह A व D बताए गए जो मौके पर पाए गए। शेष दो सीमा चिन्ह मौके पर न तो पाये गए न हीं खनिज विभाग द्वारा बताए गए। मौके पर राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया। लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र व सिवाय चक भूमि में अवैध खनन करना व मैटेरियल डालकर अतिक्रमण करना पाया गया। इसी के तहत प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 38 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया।