बीकानेरAbhayindia.com शिक्षा विभाग ग्रुप-२ की ओर से इस माह में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (प्रधानाचार्य) ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डायलाल पाटीदार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त शिक्षा निदेशक रचना भाटिया से मुलाकत की।
इस दौरान संगठन के पदाधिारियों ने ज्ञापन के जरिए अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया कि प्रधनाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची के संबंध में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन लेकर मार्गदर्शन पत्र प्रेषित किया है, उसमे उल्लेख किया है कि प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता स्कूल शिक्षा पदों से एक ही वर्ष में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की प्रधानाचार्य पद पर सह वरिष्ठता में वरिष्ठ रखा जाएगा। यह मार्गदर्शन पूर्णतया अवैधानिक एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और 2021 के नियमों के विपरित है। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा, प्रदेश महामंत्री डॉ.राजूराम चौधरी शामिल थे।
दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई..
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डायलाल पाटीदारी ने अभय इंडिया को बतया कि प्रधानाचार्य से डीईईओ के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई, वो नियम विरुद्ध है, पुरानी जो भी डीपीसी हुई २०१२-१३, २०१३-१४ , २०१५-१६ की उनमें गड़बडिय़ां की गई है, व्याख्यता से बने प्रिंसीपल को पीछे किया गया है।
पाटीदारी ने आरोप लगाया कि इसमें कौन लोग शामिल है, जिन्होंने यह अनियमिताएं की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज निदेशक के नाम ज्ञापन दिया गया है, बीते दिनों इस संबंध में शिक्षा मंत्री से भी मुलाकत की गई थी।