








बीकानेर Abhayindia.com प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अगले माह लगने वाले शिविरों में बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों का निवारण हो सकेगा। जिलावृत्त अधीक्षण अभियंता लाभसिंह मान के अनुसार विद्युत विभाग के नियामानुसार 30 दिन से पूर्व की वीसीआर की सुनवाई अब राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति की ओर से नहीं की जा सकती है।
राज्य सरकार की ओर से 17दिसंबर तक प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान अधिक से अधिक ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए योजना तैयार की गई है। इसमें विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरण के लिए राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में पक्ष रखने के लिए सभी उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता अवधि के दौरान प्रशासन शिविर में संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के शुल्क के साथ कनेक्शन चालू करवाने की स्थिति में वैधानिक दायित्व का 50 प्रतिशत व प्रशासन राशि जमा कराते हुए एवं कनेक्शन न चालू कराने की स्थिति में वैद्यानिक दायित्व का दस प्रतिशत व प्रशमन राशि जमा करवाकर अपना पक्ष रख सकेंगे। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विद्युत कनेक्शनों की विद्युत चोरी से संबंधित वीसीआर के निस्तारण के लिए राजस्व निर्धारण राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त संंबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवाते है तो सक्षम कमेटी ने प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा।
इस प्रकार 17 दिसंबर तक प्रशासन शिविर में पुराने प्रकरणों का भी निस्तारण करवाया जा सकता है। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता द्वारा प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों पर भी अभियान के दौरान कार्यवाही की जा सकेगी।





