








बीकानेर abhayindia.com कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण की संभावनाओं के मददेनजर जन जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोकशांति विक्षुब्ध होने के अंदेशे के चलते जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल ने धारा 144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा जारी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 20 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे तथा सभी व्यवसायी, अधिकारी, कर्मचारी तथा नागरिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी एडवाईजरी का पूर्ण पालन करेंगे। आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।
गौतम ने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में यह आदेश लागू नहीं होगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अति आवश्यकता होने की स्थिति में पूर्ण संतुष्टि होने के पश्चात 20 से अधिक व्यक्तियों को सामूहिक रूप से एकत्रित करने की अनुमति शहरी क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित उपखंड मजिस्ट्रेट प्रदान कर सकेंगे।
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गौतम ने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। समयाभाव के चलते प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सूचना एवं नोटिस जारी कर तामील करवाया जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया गया है।
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जिला कलक्टर ने निरीक्षण कर लिया जायजा
कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की स्थिति में क्वरंटाइन किए जाने के लिए जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने गुरूवार को विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। गौतम ने स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में भ्रमण कर वहां स्थित किसान घर तथा इंटरनेशनल हाॅस्टल सहित परिसर में स्थित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर निजी होटल आदि को अधिकृत किया जाए। इसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए।
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जिला कलक्टर ने कहा कि होम क्वरंटाइन के लिए यह विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी जगह आईसोलेशन के लिए चिन्हित हो वह घनी आबादी से बाहर स्थित हो। गौतम ने बताया कि एनआरसीसी गेस्ट हाउस, वेटरनरी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस, होटल वेस्टा, होटल गज केसरी, होटल हैरिटेज रिसोर्ट, रेलवे हाॅस्पीटल, आईजीएनपी गेस्ट हाउस को भी इस सम्बंध में तैयार करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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अब तक नहीं एक भी पाॅजीटिव
जिला कलक्टर गौतम ने कहा कि यह सबके लिए अतिरिक्त संवेदनशीलता रखने का समय है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें साथ ही सोशल मीडिया ग्रुप्स पर अफवाहें ना फैलाएं। शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। गौतम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में एक भी मामला पाॅजीटिव नहीं पाया गया है।
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होम क्वरंटाइन के लिए लगाई जाएगी मोहर
जिला कलक्टर ने बताया कि सेम्पल लिए गए लोगों के हाथ पर मोहर लगाई जाएगी और उन्हें होम क्वरंटाइन किया जाएगा। इस मोहर पर प्राउड टू प्रोटेक्ट राजस्थान तथा होम क्वरंटाइन्ड व तारीख लिखी रहेगी। सीएमएचओ ने आग्रह ने किया है कि निजी दंत चिकित्सालयों आदि में भीड़ एकत्र ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। डाॅ मीना ने सभी से कहा है कि यथासंभव निजी दंत चिकित्सक अति आवश्यक होने पर ही अपना क्लिनिक खोलें। सामान्य दंत चिकित्सा के लिए अपना क्लिनिक बंद ही रखे।





