जयपुर abhayindia.com सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार के सभी कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बजरी खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।
आपको बता दें कि ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिए, इसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। अवैध खनन मामले में नवीन शर्मा ने कंटेंप्ट पिटिशन फाइल की थी। मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार, कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रेत खनन पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा।
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