Thursday, June 4, 2026
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बीकानेर : 1 फरवरी को सरपंच के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था पूर्ववत सर्वमान्य होगी

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बीकानेर abhayindia.com अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर के निर्देशानुसार कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी बीकानेर (पंचायत) द्वारा पूर्व में पंचायत समिति बीकानेर की 52 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच पद के लिए आरक्षण की लॉटरी जो 5 फरवरी 2020 को दोपहर 3.00 बजे पुनः निर्धारित की हुई थी, उसे निर्देशों की पालना में रद्द करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी 4 फरवरी के आदेश अपास्त किया गया हैं।

निर्वाचक पंजीयन अधिकारी बीकानेर (पंचायत) रिया केजरीवाल ने बताया कि पंचायत समिति बीकानेर की 1 फरवरी को सरपंच के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था पूर्ववत सर्वमान्य होगी।

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