जयपुर abhayindia.com राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूलों में बढ़ी हुई फीस बढ़ोतरी के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिए हैं कि अभिभावक 15 मई तक पुरानी फीस जमा करा सकते हैं।इस मामले की अंतिम सुनवाई 15 मई को होगी।
हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि अभिभावक 15 मई तक पुरानी फीस जमा करा सकते हैं, वहीं स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बढ़ी हुई फीस नहीं लेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुशील शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों ने भी फीस एक्ट को चुनौती दी रखी है, मामले में अंतिम सुनवाई 15 मई को होगी।
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