बीकानेर Abhayindia.com भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार सोनी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी जोधपुर डिस्कॉम के खाजूवाला के एईएन और ड्राइवर को पांच साल के कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, पूगल में चक 6 बीएम निवासी राजीव कुमार जाट की ओर से 31 मार्च, 17 को एसीबी को रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बज्जू निवासी उसके मौसा सुरेन्द्र कुमार का पूगल के चक 5 बीएम में खेत है जो वह काश्त करता है। खेत में सही तरीके से थ्री फेस कृषि कनेक्शन और सिंगल फेस घरेलू कने शन ले रखा है। इसके बावजूद एईएन विजयसिंह ने कनेक्शन चलने देने के लिए रुपए मांगे जिस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने जनवरी, 15 में गलत तरीके से कृषि कनेक्शन की वीसीआर भरी जिसका पता कने शन काटने पर चला। बिजली चोरी का मामला बना दिया और वीसीआर की राशि बिल में जोडकऱ 1.70 लाख रुपए का बिल बनाकर भेज दिया। एईएन से मिले तो उसने कहा कि थ्री फेस कने शन का मामला कोर्ट से निर्णय होने पर निपटेगा। कुंडी लगाकर मोटर चालू कर फसल पका ले और इसके बदले 25000 रुपए मांगे। सिंगल फेस चालू करने के लिए भी रुपए मांगे।
एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद 13 अप्रैल, 17 को एईएन विजयसिंह व ड्राइवर हनीफ खां को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना। प्रत्येक को को पांच साल के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन शरद ओझा ने की।