








जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों (विशेष व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को कृषि भूमि की आवंटन की बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है।
उपनिवेशन विभाग के शासन उप सचिव आर. एन. शर्मा ने बताया कि 31 दिसम्बर 2023 तक की शेष रही बकाया किश्तें 31 दिसम्बर 2024 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।





