








बीकानेर Abhayindia.com नगर विकास न्यास (यूआईटी) की स्वीकृत आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं में क्रयशुदा भूखंड माप के अलावा अतिक्रमण के रूप में किए गए निर्माण को हटाना होगा, ऐसा नहीं करने पर न्यास द्वारा भूखंडधारी के खर्चे पर यह अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
न्यास सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि नगर विकास न्यास की स्वीकृत आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं के आवंटन अथवा नीलामीशुदा भूखंड धारियों द्वारा न्यास से क्रय भूखंड माप के अलावा किए गए निर्माण और नालियों पर चौकी, रैंप या अन्य किसी रूप में किए गए अतिक्रमण से बारिश का जल बहाव बाधित होता है। ऐसे अतिक्रमण को भूखंडधारी स्वयं ही हटा लें और अपने पानी आदि की यूटिलिटीज स्वयं शिफ्ट कर लें अन्यथा न्यास द्वारा उनके खर्चे पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा समय नहीं दिया जाएगा।





