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जागो ग्राहक : इंश्योरेंस कंपनी को मोबाइल की कीमत ब्याज समेत लौटाने के आदेश

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बीकानेर abhayindia.com जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष ओ.पी. सींवर, सदस्य संजीव दाधीच ने अनुराधा चांडक के परिवाद पर सिस्का इंश्योरेंस कंपनी एवं जय अंबे मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक को आदेश दिया कि परिवादिनी को खरीदे गए मोबाइल को वापिस लौटाने पर उसकी कीमत ९६०० रु. में ९ प्रतिशत ब्याज तथा ५००० रु. मानसिक क्षति व ५००० रु. परिवाद व्यय के 1 माह के अन्दर अदा करें।

dr rahul jain
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परिवादिनी अनुराधा चांडक के द्वारा मोबाइल सेमसंग कंपनी का खरीदा गया था और खरीदते वक्त प्रार्थीनी द्वारा सिस्का कंपनी से इंश्योरेंस करवाई थी। इसके तहत कंपनी परिवादीनी को उसके मोबाइल चोरी हो जाने पर एवं दुर्घटना क्षतिग्रस्त होने पर इंश्योरेंस की राशि के अनुसार उसको क्लेम की राशि देगा, लेकिन सिस्का कंपनी द्वारा बीमा क्लेम की राशि कुछ कमी का बहाना बनाकर टाल रही थी, वह भुगतान से बचना चाहती थी। इस पर अनुराधा चांडक द्वारा एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय के जरिये जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच बीकानेर में परिवाद प्रस्तुत किया।

मंच ने जबाव व साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर परिवादिनी को उसके मोबाइल की कीमत ९६०० रुपए, मानसिक क्षति के ५००० रुपए एवं परिवाद व्यय ५००० रुपए और मोबाइल की कीमत पर ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अप्रार्थीगण को देने के आदेश प्रदान किए।

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