








बीकानेर abhayindia.com यूआईटी बीकानेर में लाखों रूपये के फर्जी भुगतान के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। नगर विकास न्यास बीकानेर के तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार लालचन्द सोनी के विरूद्व फर्जी एसीबी कार्यवाही करवाने एवं इस कार्यवाही के बाद नगर विकास न्यास बीकानेर से जारी मूल माप पुस्तिका गायब कर इसके स्थान पर फर्जी माप पुस्तिका तैयार कर लाखों रूपयों का फर्जी भुगतान उठाने के आरोप में थाना पुलिस सदर बीकानेर में मुकदमा लालचन्द सोनी द्वारा दर्ज करवाया गया था।
इस मुकदमें के आरोपी ठेकेदार विनोद कुमावत, अधिशाषी अभियंता प्रेम वशिष्ठ, सहायक अभियंता महावीर प्रसाद टाक द्वारा सेशन न्यायालय में प्रस्तुत अग्रिम जमानतें आज न्यायालय द्वारा लम्बी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है।
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परिवादी लालचन्द सोनी तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार नगर विकास न्यास बीकानेर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एड़वोकेट सुरेन्द्रपाल शर्मा एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा न्यायालय को अवगत करवाया गया कि नगर विकास न्यास बीकानेर के ठेकेदार एवं इन तकनीकी अधिकारियेां द्वारा इरादतन मूल माप पुस्तिका गायब की गई है। इसी क्रम यह भी अवगत करवाया गया कि यह बहुत संगीन प्रकरण है।
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जिसमें अभियुक्तों से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बरामदगी होनी बकाया है एवं पुलिस कस्टडी में अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। इन सभी व्यक्तियों द्वारा षड़यंत्र पूर्वक बिना कार्य किये भुगतान उठाने के उद्देश्य से फर्जी माप पुस्तिका संधारण किया गया है। जिसकी पुष्टि पुलिस अनुसंधान के दौरान पुलिस महानिदेशक स्तर तक हो चुकी है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इन अभियुक्तों की जमानत लेना विधिसम्मत नहीं है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संख्या-4 विक्रम सिंह भाटी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिये गये। अब इस प्रकरण में इन अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी होने की संभावना है।
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