





राजस्थान abhayindia.com राजस्थान के बूंदी कोर्ट में पेशी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोगहती की जमानत याचिका नामंजूर हुई है। बूंदी कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोगहती को 24 दिसंबर तक के लिए जेल भेजा गया।
कांग्रेस के नेता शिकायत पर कल कल मशहूर एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद से गिरफ्तार करके पायल को बूंदी लाया गया था। सोशल मीडिया पर सितम्बर 2019 को पायल रोहतगी की ओर से एक वीडियो पोस्ट डाली गई थी। जिसमें नेहरू खानदान को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी जिस पर बूंदी जिले के पुलिस पायल के खिलाफ आई टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर ट्विट करते हुवे कहा की इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी पायल रोगहती बेस्वाद और झूठे, ठेठ सांघी ड्राइवल पर प्रसारित व्हाट्सएप की है लेकिन उसे गिरफ्तार करना नासमझी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का मतलब है कि उसे बेवकूफ बातें कहने की अनुमति देना, जिसमें पुलिस शामिल नहीं है। वह जारी किया गया था।
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There’s little doubt that the comments of @Payal_Rohatgi were tasteless &false, typical Sanghi drivel circulated on @whatsapp. But to arrest her is unwise: upholding freedom of expression means allowing her to say stupid things w’out police getting involved. She shd be released.
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2019
आईटी एक्ट की धारा 66ए के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट पर अपमानजनक, नुकसान पहुंचाने वाला या फिर कानून व्यवस्था को भंग करने वाली सामग्री डालती है तो उसे तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है।





