सहकारी समितियों की वर्ष 2018-19 की ऑडिट के लिए 31 मई तक ऑडिटर नियुक्त करना जरूरी

बीकानेर abhayindia.com राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी समितियों को वर्ष 2018-19 की ऑडिट के लिए 31 मई  तक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा गठित ऑडिटर्स के तीन पेनल, किसी चार्टर्ड एकाऊटेंट या किसी चार्टर्ड एकाऊटेंट फर्म को नियुक्त कर या सहकारी विभाग के निरीक्षकों के पेनल को विकल्प में से … Continue reading सहकारी समितियों की वर्ष 2018-19 की ऑडिट के लिए 31 मई तक ऑडिटर नियुक्त करना जरूरी