Sunday, May 19, 2024
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श्रीगंगानगर : 6 से 8 नवम्बर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी, इंटरनेट सेवाएं बंद

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श्रीगंगानगर abhayindia.com जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने श्रीगंगानगर जिले के गांव 11 जी छोटी, गुरूद्वारा नानकसर सतकरतार साहिब के विवाद को लेकर 6 से 8 नवम्बर 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए है।

आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। किसी भी संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलुस, रोड मार्च इत्यादि का आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना नही किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर लाउडस्पीकर का प्रयोग, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, बैठक पडाव-घेराव या अन्य किसी प्रकार से मानव समूह एकत्र नही किया जाएगा। कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के आयोजन एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनी विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग नही करेगा।

यदि कोई व्यक्ति उनका उपयोग करना चाहे तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य के लिए स्वीकृति नही दी जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रतीक चिन्ह युक्त झंडिया, सार्वजनिक सम्पति यथा राजकीय भवनों, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन विश्रामगुह, सार्वजनिक पार्क, चैराहे जहां पर निर्मित सर्किल विधुत, टेलीफोन के खम्बे (पोल), अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के नही लगाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के उत्तेजनात्मक व भडकाऊ भाषण नही देगा, जिससे आमजन व लोकशान्ति प्रभावित हो या किसी भी माध्यम से ऐसा प्रचार-प्रसार नही करेगा, जिससे अन्य धर्म सम्प्रदाय समूदाय के प्रति द्धेष की भावना का प्रादुर्भाव हो।

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संगठन का मुखिया, संस्थाओं के पादाधिकारी जिनके द्वारा लोकशान्ति भंग करने एवं श्रीगंगानगर क्षेत्रा में रहने वाले निवासियों के जीवन को खतरा या कोई अप्रिय घटना घटित करने की आंशका हो, ऐसे व्यक्तियों का राज्य के बाहर से जिले में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा।

उन्होने बताया कि किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्ध करने पर पाबंदी होगी। किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्र जिनमें रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक एवं धारधार हथियार, लाठियां आदि अपने घर से बाहर ले जाने एवं लेकर चलने पर पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। सिख परम्परा वाले व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश पुलिस, राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों व कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकरियों पर लागू नही होगा। कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों एवं उनके साथ एक परिजन परीक्षा केन्द्र के बाहर रूकने हेतु  अनुमत होंगे, परन्तु परीक्षार्थी व उसके साथ आए परिजन को परीक्षा से संबंधित रोल नम्बर की प्रति  तथा स्वयं का पहचान पत्र प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

इंटरनेट सेवाएं बंद
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाए रखने के लिए 5 नवम्बर की रात्रि 12 बजे से 6 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए।

कानून व्यवस्था के लिए लगाए 11 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले में कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाए रखने के लिए 11 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।

आदेशानुसार साधुवाली के लिए एसडीएम उम्मेद सिंह रत्नू, 11 जी छोटी के लिए तहसीलदार संजय अग्रवाल, चुनावढ कोठी के लिए उप तहसीलदार (चुनावढ) देवकरण को, बाबादीप सिंह गुरूद्वारा के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद  मुकेश बारहठ, पुलिस थाना कोतवाली के लिए सचिव नगर विकास डाॅ0 हरीतिमा, पुलिस थाना जवाहरनगर के लिए तहसीलदार पीटीएस गजसिंहपुर सुमित्रा बिश्नोई को, पुलिस थाना पुरानी आबादी के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरतगढ मनोज मीणा को, पुलिस थाना लालगढ जाटान के लिए जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया, करडवाला (अमरगढ) के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सादुलशहर हवाई सिंह यादव को, पतली के लिए तहसीलदार सादुलशहर हरीश कुमार टाॅक को, उपखण्ड क्षेत्र सूरतगढ के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ अशोक मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

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