Saturday, April 19, 2025
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बीकानेर : सेट बैक क्षेत्र में निर्माण पर हाईकोर्ट का स्‍टे

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बीकानेर abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पीटिशन संख्या 15855 /2019 में आदेश जारी कर सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, निदेशक लोकल बॉडीज, जयपुर, चीफ टाउन प्लानर निदेशालय लोकल बॉडीज, जयपुर सीनियर टाउन प्लानर, निदेशालय, लोकल बॉडीज, जयपुर राजस्थान सरकार, आयुक्त नगर निगम बीकानेर, महापौर नगर निगम बीकानेर, शौकत अली पुत्र अब्दुल सतार, मुमताज बानो पत्नी शौकत अली, जुल्फिकार अली पुत्र शौकत अली, अब्दुल रहमान पुत्र शौकत अली निवासी कोयला गली, बीकानेर को पाबंद किया हैं कि निर्धारित सेट बैक क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं किया जायें। न्यायालय ने सेट बैक क्षेत्र में निर्माण पर स्‍टे 18 अक्टूबर 2019 से लगा दिया हैं।

ज्ञातव्य रहे कि शौकत अली पुत्र अब्दुल सतार, मुमताज बानो पत्नी शौकत अली, जुल्फिकार अली पुत्र शौकत अली, अब्दुल रहमान पुत्र शौकत अली निवासी कोयला गली लंबे समय से कोयला गली क्षेत्र में निर्धारित सेट बैक छोड़े बिना निर्माण कार्य करवा रहे थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा हैं कि उक्त भूखण्ड के सामने 7.5 मीटर पीछे व पार्शव दोनो साइड में 3-3 मीटर सैट बैक कायम करने होंगे।

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वर्तमान में उक्त भूखंड पर बिना सेट बैक छोड़े निर्माण कार्य किया गया हैं। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2019 को उक्त भूखंड के सामने 7.5 मीटर पीछे व पार्शव दोनो साइड में 3-3 मीटर सैट बैक कायम करने के आदेश दिए। पिटिशनर पक्ष की पैरवी एडवोकेट वीरेन्‍द्र आचार्य ने की। उक्त स्थगन आदेश की प्रतिलिपि महापौर नगर निगम, बीकानेर तथा आयुक्त नगर निगम बीकानेर को दे दी गई हैं।

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