Monday, May 13, 2024
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नीट काउंसलिंग -2019 : हाईकोर्ट ने कहा- सरकार फिर से करवाए मॉपअप राउंड

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जयपुर abhayindia.com जयपुर हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग-2019 के मामले में गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार फिर से फ्रेश मॉपअप राउंड कराए। हाईकोर्ट ने कशिश मित्तल और अन्य की याचिका पर यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 16 अगस्त को फ्रेश मॉपअप कराने पर रोक लगाई थी। इसके चलते एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई थी।

हाईकोर्ट ने अब स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन का मौका देते हुए राज्य सरकार को फ्रेश मॉपअप कराने के निर्देश दिए हैं। इससे सेकैंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में शामिल हो सकेंगे। परिवादी कशिश मित्तलप्रद्युम्न मंडिया और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तनवीर अहमद और बीबीएल शर्मा ने पैरवी की।

Mahaveer Ranka, Former Chairman, Uit, Bikaner
Mahaveer Ranka, Former Chairman, Uit, Bikaner

याचिका दायर करने वाले छात्रों का तर्क था कि राज्य सरकार की ओर से इस बार काउंसलिंग बोर्ड ने जो काउंसलिंग आयोजित की है वह दोषपूर्ण है। इसके चलते कम नंबर पाने वाले छात्रों को अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मैनेजमेंट सीटों पर ऊंची फीस के साथ दाखिला मिला था।

TN Purohit
TN Purohit
Ajay Vyas
Ajay Vyas

कोर्ट के फैसले के बाद अब केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगेजिन्होंने सेकैंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकैंड राउंड में जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो गए थेवे इसमें अपना अपग्रेडेशन करवा सकेंगे। अब मॉपअप राउंड में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को रोस्टर प्रणाली का लाभ मिलेगा। सरकार को 31 अगस्त तक मॉपअप राउंड करवाना होगा।

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