Saturday, May 18, 2024
Hometrendingबीकानेर में रोजगार मेला सात को, क्यूआर कोड के माध्यम से भी...

बीकानेर में रोजगार मेला सात को, क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकेंगे पंजीकरण

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने गुरुवार को आयोजित होने वाले रोजगार और करियर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मेले से जुड़े अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

employment fair in bikaner
employment fair in bikaner

विधायक व्यास ने बताया कि शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी के उद्देश्य से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेला गुरुवार प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक एमएम ग्राउंड में आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को बुधवार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले का मॉडल विभाग उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय होगा। रोजगार मेले के लिए 25 से अधिक नियोक्ताओं ने अपनी सहमति दी है। मेले के दौरान ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ऑफर लेटर देने के प्रयास किए जाएंगे।

इस दौरान विधायक व्यास ने नगर निगम आयुक्त को मेले से पूर्व और पश्चात मेला स्थल पर साफ-सफाई की प्रभावी व्यवस्था करने तथा मेले के दौरान चल शौचालय उपलब्ध करवाने, पुलिस अधीक्षक को यातायात प्रबंधन तथा पार्किंग व्यवस्था, बीकेईसीएल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जलदाय विभाग को पेयजल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।

विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा एसएमएस के माध्यम से युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक युवा अपना पंजीकरण क्यूआर कोड के माध्यम से भी करवा सकते हैं। इस दौरान रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक हरगोविंद मित्तल, अमित व्यास, कुलदीप यादव, दिनेश चूरा, आनंद जोशी, मुरली व्यास आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में पूर्ण करवाए जाएंगे आवेदन

एमएम ग्राउंड में 7 मार्च को आयोजित होने वाले रोजगार और कॅरियर मेले में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को रोजगार देने की श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करवाये जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास की पहल पर आयोजित किए जाने वाले इस मेले में इस योजना के तहत आवेदन प्राथमिकता से पूर्ण करवा कर लाभ दिलवाया जाएगा। इस योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से स्वयं की स्वरोजगार गतिविधि प्रारम्भ करने के लिये ऋण अनुदान दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि मानसिक विमंदित के मामले में संरक्षक के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। स्वरोजगार गतिविधि एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने वाले उद्यम की कुल लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि जो कि अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान के रूप में व शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंक व स्थानीय सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान से उपलब्ध करवाई जाती है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि 5 लाख रुपए (अधिकतम) की लागत राशि वाले स्वरोजगार एवं व्यवसाय हेतु 50 हजार रुपये अथवा 50 प्रतिशत दोनो में से जो कम हो। बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात अनुदान राशि विभाग द्वारा सम्बंधित बैंक को उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके साथ ही ऋण राशि का भुगतान तय समय पर करने पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाती है।उन्होंने अधिक से अधिक पात्रों को योजना से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को अपनी आजीविका कमाने का अवसर देना है।

यह रहेगी पात्रता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि आवेदक भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन होना चाहिये, जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक होना चाहिये। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हों। पात्र दिव्यांगजन योजनान्तर्गत ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के एसएसओ आइडी के माध्यम से एसजेएमएस डीएसएपी पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular