Sunday, April 28, 2024
Hometrendingबीकानेर : पॉजीटिव केस आने के बाद सदर थाना अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश...

बीकानेर : पॉजीटिव केस आने के बाद सदर थाना अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना सदर अंतर्गत सिविल लाइंस भ्रमण पथ के सामने रेलवे अधिकारी आवास संख्या 35 शांति विला लग्जरी अपार्टमेंट कस्वां अस्पताल एवं डॉ हनुमान कस्वां के निवास तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( नगर) सुनीता चौधरी ने  बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।

चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग

पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें। इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

चूरू में 12 और कोविड-19 पॉजिटिव केस आए सामने, 7 व्यक्ति..

Mahaveer Ranka
Mahaveer Ranka
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular