Saturday, April 25, 2026
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कोचिंग सस्थानों पर नियन्त्रण के लिए विधेयक प्रक्रियाधीन

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जयपुर Abhayindia.com उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि कोचिंग संस्थानों पर नियन्त्रण के लिए द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूटस (कन्ट्रोल एंड रेग्यूलेशन) बिल, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है। यादव प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के 16 17 जनवरी 2023 को आयोजित चिन्तन शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा कोचिंग संस्थानों पर नियन्त्रण के लिए विधेयक के प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स से सुझाव आमन्ति्रत करने एवं उनसे चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि इन निर्देशानुसार विभाग द्वारा 17 जनवरी 2023 को विधेयक की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी कर 27 जनवरी 2023 तक आमजन के सुझाव आमन्ति्रत किए गए। उन्होंने बताया कि विधेयक पर स्टेक हॉल्डर्स के सुझावों के लिए विभाग द्वारा इनके साथ 27 जनवरी 2023 को भी बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि संबंधित विधायक को भी विधेयक की प्रति भिजवा दी जाएगी।

इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने विधायक बाबूलाल नागर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा 11 नवंबर 2022 को दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने दिशानिर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्ति कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए विधेयक द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूटस (कन्ट्रोल एंड रेग्यूलेशन) बिल, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 11 नवंबर 2022 को जारी दिशानिर्देश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसकी सतत मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समितियां दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र 8 फरवरी 2023 एवं 15 फरवरी 2023 को लिखे गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित अधिनियम बनने के बाद उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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