Monday, May 20, 2024
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बीकानेर में अधिवक्ताओं ने जताई नाराजगी, बार काउंसिल ऑफ राजस्‍थान को भेजा ज्ञापन

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बीकानेर Abhayindia.com कोरोना आपदा के संकटकारी दौर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई जाने के लिये योजना में भेदभाव का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है।

इस मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजय पुरोहित ने बार कांउसिल चैयरमेन को ज्ञापन भेजकर अवगत कराया है कि योजना में अधिवक्ताओं का वर्गीकरण करना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। सहायता राशि के रूप में महज पांच हजार रूपये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। जबकि अधिवक्ता लगातार 21 मार्च से बेरोजगार है। यह राशि कम से कम रूपए 10000 रूपये की जानी चाहिए। संकट झेल रहे प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं में से महज 30 अधिवक्ताओं को चयनित करना बाकी जरूरतमंद अधिवक्ताओं के साथ अन्याय है। यह अधिवक्ताओं की गरिमा के विरूद्ध है और एकता की परिपाटी के खिलाफ।

ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया है कि इस समय जबकि अधिवक्ता लॉकडाउन के कारण न्यायालय में नहीं आ रहे हैं, तो सभी अधिवक्ताओं तक आप द्वारा प्रेषित स्कीम की सूचना पहुंचना भी संभव नहीं है, जिसके अभाव में सभी जरूरतमंद अधिवक्ता फॉर्म भरकर जमा नहीं करवा पाएंगे। जो कि उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सहायता राशि सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई राशि के अन्तर्गत जारी किया गया है, जबकि अधिवक्ताओं द्वारा जमा करवाया गया करोड़ों रूपया बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वेलफेयर फंड में जमा है, बावजूद इसके इतनी कम राशि, इतने कम अधिवक्ताओं को चयनित कर देना पूरी तरह भेदभाव पूर्ण है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे नाजुक समय में संरक्षक की भूमिका निभाते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेलफेयर फंड से जरूरतमंद अधिवक्ताओं की भरपूर सहायता करनी चाहिए। ताकि जरूरतमंद अधिवक्ताओं की संख्या तथा सहायता राशि का दायरा बढ़ाया जा सके। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा उक्त सहायता प्राप्त करने बाबत किए जाने वाले आवेदन के लिए बनाए गए नियम अप्रासंगिक हैं। इन पर दोबारा विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

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