बीकानेर abhayindia.com नए सिरे से आवंटित हो रहे शराब ठेकों को लेकर आवेदन की प्रक्रिया अब जोर पकड़ गई है, नई आबकारी नीति किये प्रावधानों से उत्साहित शराब कारोबारी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन आवेदन भर रहे है। बीकानेर जिला मुख्यालय पर अब तक ढाई गुना से ज्यादा ऑनलाईन आवेदन भरे जा चुके है। इस सप्ताह आवेदनों का आंकड़ा बढऩे की संभावना है।
खास बात यह है नयी आबकारी नीति में इस शराब ठेकों पर उपभोक्ता अधिकारों की पालना को लेकर विशेष प्रावधान किये गये है। अभी तक शराब ठेकों पर न तो बिल मिल रहा है और न शिकायत करने का कोई आधार रहता है। ऐसे में ठेका संचालक मनमर्जी के दाम वसूलते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। शराब ठेकों पर ग्राहकों को बिल देने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों पर पीओएस मशीन उपलब्ध रखने के नियम बनाए गए हैं।
साथ ही ग्राहक को अनिवार्य रूप से बिल दिए जाने का प्रावधान रखा है। ठेेकेदार बिल में अंकित राशि ही ले सकेंगे, जिससे ग्राहकों की जेब पर सेंध नहीं मार पाएंगे। बिल का आधार होने पर ग्राहक अपने उपभोक्ता अधिकारों के लिए भी सजग रह सकते हैं।
उपभोक्ता अधिकारों से संगठनों के प्रतिनिधियों ने नयी आबकारी नीति में किये गये प्रावधान की सराहना की है, उनका कहना है कि अभी तक शराब की दुकानों में बिल देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में ठेकेदार मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने के बावजूद लोग उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाते। उपभोक्ता संरक्षण मंच में किसी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी प्रथमदृष्टया बिल आवश्यक होता है।
ऐसे में ग्राहक शिकायत भी करना चाहे तो आखिर कहां करे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठेकों से खरीदी गई शराब का बिल मिलने पर ग्राहक भी संतुष्ट रहेगा और ज्यादा वसूली होने पर वह उपभोक्ता संरक्षण मंच में वाद दायर कर सकेगा। वहीं शराब ठेकों के खिलाफ मनमानी वसूली को लेकर आये दिन मिलने वाली शिकायतों से छूटकारा मिलेगा।
नहीं दे पाएंगे कम दामों का लालच : आबकारी महकमे ने नई नीति में कुछ कड़े प्रावधान भी किए हैं, ताकि ग्राहकों को समस्या न आए। इसके तहत अधिकतम व न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा दाम वसूली पर कड़ी कार्रवाई करने का नियम बनाया है। ठेकेदार कई बार न्यूनतम मूल्य से कम दरों पर शराब बेचने का लालच देकर नजदीकी दुकान से प्रतिस्पद्र्धा करते हैं, लेकिन इस प्रावधान से ऐसा नहीं कर पाएंगे। शराब बेचने के लिए इसमें न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रखा है।
निर्धारित मूल्य पर ही होगा बेचान : नई आबकारी नीति में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि शराब का बेचान निर्धारित दामों पर ही किया जा सकेगा। नियमों के तहत अनुज्ञाधारी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम दर पर एवं निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नहीं कर सकेंगे। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने पर अनुज्ञाधारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
– दुकान में स्टॉक को व्यवस्थित व विभिन्न ब्रांड को प्रदर्शित रूप से रखना होगा।